क्या होता है पकड़ौआ विवाह

बिहार में आज भी  3000 - 4000  मामले हर साल

बिहार के वैशाली जिले में फिर एक बार पकड़ौआ विवाह का मामला आया है जबकि हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने दस साल पुराने पकड़ौआ विवाह को रद्द कर दिया है। 

मामला

गौतम कुमार हाल ही में जब बी पी एस सी से चयनित होकर रेपुरा गांव, पातेपुर थाना, जिला वैशाली के मध्‍य विद्यालय में कुछ ही दिनों पहले शिक्षक नियुक्त हुए थे। 

शिक्षक

बोलेरो पर कुछ लोग आकर पिस्टल दिखाकर जबरन विद्यालय से ड्यूटी के दौरान उनको उठा ले गए। जन दवाब और प्रदर्शन के कारण पुलिस ने छापामारी शुरू की।

अपहरण

पुलिस ने शिक्षक को बरामद कर लिया पर तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। रेपुरा गांव के राजेश राय ने अपनी बेटी चांदनी से जबरन,  पिस्टल दिखाकर विवाह करा दिया था।

विवाह

बिहार में इस तरह की शादियों का पुराना इतिहास रहा है। पकड़ऊआ विवाह में शादी योग्य लड़के का अपहरण कर उसकी जबरन शादी करा दी जाती है।

क्या है ?

1980 से पहले इनका बहुत प्रचलन रहा है। उत्तर बिहार में गिरोह होते थे जिनका काम ही ऐसे लड़कों को उठाना होता था। इस तरह की शादियों पर कई फिल्में व टी वी सीरियल बन चुके हैं।

प्रचलन

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