क्या है उत्तराखंड का यू सी सी विधेयक
(UCC Bill) ?
एक समान
अर्थ है उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून यानी सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लिए एक ही कानून।
उम्र व पंजीकरण
सभी के लिए एक समान। लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष । विवाह पंजीकरण 6 माह के अंदर अनिवार्य।
बहुविवाह
पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह यानी बहु विवाह पर सख्ती से रोक होगी।
तलाक
पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, अब उसी आधार पर पत्नी भी तलाक मांग सकेगी।
उत्तराधिकार
पलड़के और लड़की को समान अधिकार।
वसीयत
कोई भी अपनी संपदा की वसीयत कर सकता है।अब सभी धर्मों के लिए समान नियम।
लिव इन
लिव इन में रहने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाहित पुरुष या महिला नहीं रह पायेंगे लिव इन में।
बच्चों के अधिकार
बच्चों को उस दंपति का जैविक बच्चा माना गया, जिसमें दत्तक, नाजायज, सेरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी शामिल है।
पहला राज्य
गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से यू सी सी लागू है। उत्तराखंड यू सी सी लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
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